नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कई तरह की ढील दी है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि रेस्टोरेंट को रात 8 बजे तक ‘डाइन-इन’ (बैठकर खाना खिलाने) की सुविधा दी है। वे अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत ग्राहकों को बैठा सकेंगे ताकि उचित दूरी बनी रही।
रेस्टोरेंट में इस नियम के तहत जगह अधिक होने के बावजूद एक वक्त पर 50 ग्राहकों से ज्यादा को नहीं बैठा सकेंगे। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित निर्देशों (एसओपी) का पालन करेगा। रेस्टोरेंट व होटल मेहमानों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। होटलों के बार बंद रहेंगे। लेकिन राज्य की आबकारी नीति के अंतर्गत कमरों और रेस्टोरेंटों में शराब परोसी जा सकती है।
प्रवक्ता ने बताया कि विवाह समारोहों के अलावा बैंक्वेट हॉल में ‘ओपन-एयर’ पार्टियां, मैरिज पैलेसों, होटलों और खुले स्थानों में होने वाले अन्य सामाजिक कार्यों और पार्टियों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कैटरिंग स्टाफ को छोड़कर मेहमानों की संख्या 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी। 50 व्यक्तियों के लिए बैंक्वेट हॉल और स्थान का आकार कम से कम 5000 वर्ग फुट होना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 गुना 10 क्षेत्र की जरूरत के आधार पर आवश्यक सामाजिक दूरी का पालन किया जा सकेगा।